सलैया तथा गूडर उचित मूल्य की दुकानों के प्रबंधक, विक्रेता तथा सहायक विक्रेता पर एफआईआर दर्ज - Shivpuri



गबन की राशि जमा न करने पर होगी संपत्ति कुर्क 

शिवपुरी - पिछोर अनुभाग के अन्तर्गत आने वाली सलैया तथा गूडर की उचित मूल्य की दुकानों पर शिकायतों तथा अनियमितता के चलते दोनो दुकानों के प्रबंधकों, विक्रेताओं तथा सहायक विक्रेता पर प्रकरण दर्ज कराया गया है।

जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकान सलैया की लगातार शिकायतों को देखते हुए पिछोर एसडीएम द्वारा नायब तहसीलदार निशिकांत जैन सहित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जयदीप सिंह को जांच हेतु आदेश किए गए थे। जांच के दौरान मौके पर खाद्य स्टॉक बहुत कम पाया गया। दुकान से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर, निगरानी समिति बैठक पंजी आदि रिकॉर्ड भी नही पाया गया। जिसमे लगभग 4.38 लाख का गबन अपयोजित किया गया। इस संबंध में प्रबंधक अमर सिंह परिहार, विक्रेता मनोज लोधी, सहायक विक्रेता वीरेंद्र सिंह चौहान को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस दिए गए किंतु नोटिस का जवाब संतुष्टि पूर्ण न होने पर प्रबंधक अमर सिंह परिहार, विक्रेता मनोज लोधी तथा सहायक विक्रेता वीरेंद्र सिंह चौहान के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

इसके साथ ही उचित मूल्य की दुकान गूडर की भी अनियमितताओं की लगातार शिकायत मिलने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जयदीप सिंह लोधी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया जहां पर दुकान पर जो स्टॉक होना चाहिए था वह नही पाया गया, न ही खाद्यान्न मिला। साथ ही मौके पर प्रबंधक द्वारा स्टॉक पंजी, निगरानी बैठक रजिस्टर तथा बिल वाउचर आदि रिकॉर्ड प्रस्तुत नही कर सके। जांच के समय बुलाने के बाद भी विक्रेता उपस्थित नहीं हुआ। इस संबंध में विपरण सहकारी संस्था खनियाधाना के प्रबंधक, विक्रेता एवं सहयोगी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किंतु जवाब संतुष्टिपूर्ण न होने के कारण प्रबंधक गन्धर्व सिंह यादव सहित विक्रेता दयाराम कोली के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। यदि गबन की राशि जमा नहीं की गई तो प्रबंधक सहित विक्रेता, सहायक विक्रेता की संपत्ति कुर्क की जाएगी।

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