जिले में मतदान तिथि से 48 घंटे पूर्व 15 नवम्बर को शाम 06 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित - Shivpuri



शिवपुरी - मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार मतदान दिवस 17 नवम्बर से 48 घंटे पूर्व से शिवपुरी जिले की समस्त मदिरा दुकानें बंद रहेंगी तथा उक्त अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसी प्रकार जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश की सीमा से 03 कि.मी. की सीमा में आने वाली अन्य राज्य जिला बारां (राज.), जिला झाँसी (उ.प्र.) एवं जिला ललितपुर (उ.प्र.) की मदिरा दुकानें भी पूर्णतः बंद रहेंगी। बार्डर क्षेत्र में एवं शिवपुरी जिले में मदिरा का अवैध परिवहन, क्रय-विक्रय, चौर्य नयन न हो इसके लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी द्वारा पुलिस एव आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया है।

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