मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद यादव ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर किये बैन - MP News



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्‍य मंत्रालय में कार्यभार संभालने के बाद पहला आदेश जारी कर दिया। जिसमें धार्मिक स्थलों तथा अन्य स्थलों में  अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। यादव के फाइल पर हस्‍ताक्षर के तत्‍काल बाद गृह विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा ने आदेश जारी कर दिये। अनियमित एवं अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर ही प्रतिबंध है। नियमित एवं नियंत्रित (अनुमत्य डेसिबेल के) उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है। मुख्‍यमंत्री यादव ने पदभार संभालने के पहले पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद वरिष्‍ठ अधिकारियोंं के साथ सीएम यादव ने बैठक की।

आदेश में धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर/डी.जे.) को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदण्ड से अधिक आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। म.प्र. में धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुकम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर / डी.जे.) आदि का उपयोग किया जा सकेगा।
लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरूद्व तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउडस्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उडनदस्तों के गठन का निर्णय लिया गया है। उडनदस्तें नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों जहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता है का निरीक्षण कर सकेगें तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम 03 दिवस में समुचित जाँच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगें।
धर्मगुरूओं से संवाद व समन्वय के आधार पर लाउडस्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जायेगा तथा ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जायेगी जहाँ उक्त नियमों / निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है तथा इसकी जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाकर दिनांक 31.12.2023 तक पालन प्रतिवेदन गृह विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।
ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सतत निगरानी के लिये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी समय-समय पर लाउडस्पीकरों/डी.जे. आदि के अवैधानिक प्रयोग के संबंध में प्रतिवेदन शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
मुख्यमंत्री द्वारा प्रभार ग्रहण करने पर सचिवालय में हस्ताक्षर की गई प्रथम नस्ती…





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