ग्राम पंचायत के रिक्त उपसरपंचों के निर्वाचन के लिए सम्मेलन 19 जनवरी को - Shivpuri



शिवपुरी - राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में रिक्त उपसरपंचों के निर्वाचन हेतु सम्मिलन 19 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए है कि संबंधित क्षेत्रांतर्गत जिस ग्राम पंचायत में उपसरपंच का पद रिक्त हो वहाँ उक्त नियम एवं प्रावधान अंतर्गत सम्मिलन आहूत कर एवं सम्मिलन हेतु पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाकर, उपसरपंच के निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण कराई जाए एवं उक्त कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, की धारा 17 में ग्राम पंचायत के उप सरपंच के निर्वाचन संबंधी निर्वाचन प्रावधान दिये गये हैं। मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन नियम 1995 एवं पंचायत निर्वाचन 2020 की मार्गदर्शिका के तहत ग्राम पंचायत के उप सरपंच के निर्वाचन के लिए उपखण्ड अधिकारी राजस्व सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी उपसरपंच का निर्वाचन करने के लिए ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुलायेगा। इस प्रकार बुलाए गए सम्मेलन में निर्वाचित पंचों मे से जो सहकारी सोसायटी के सभापति या संसद के किसी भी सदन का सदस्य था राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं है एक उप सरपंच का निर्वाचन किया जायेगा। संविधान की (पांचवी अनुसूची) अनुसूची क्षेत्रों में सरपंच या अध्यक्ष के समस्त पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। यदि ग्राम पंचयत का सरपंच अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों का नहीं है, तो उपसरपंच ऐसी जातियों या ऐसी जनजातियों या ऐसे वर्गों के पंचों में से निर्वाचित किया जाएगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post

संपर्क फ़ॉर्म