CMO, अपर तहसीलदार और पटवारी निलंबित; कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नामांकन करने का मामला - MP News



मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया क्षेत्र में मृत्यु प्रमाणपत्र और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नामांकन करने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में मकरोनिया नगर पालिका की सीएमओ रीता केलासिया, अपर तहसीलदार दुर्गेश तिवारी और उस हलके के पटवारी विनोद साहू की घोर लापरवाही सामने आई है। इस वजह से प्रशासन ने इनको निलंबित करने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले की मीडिया में चर्चा हुई, जिसे आरटीआई कार्यकर्ता पंकज सिंघई ने उठाया था।

मकरोनिया सीएमओ पर कई आरोप
मकरोनिया नगर पालिका की सीएमओ रीता केलासिया के निलंबन में कई मामले सामने आए हैं। कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कलेक्टर जिला सागर द्वारा 21 मार्च 2024 को एक प्रस्ताव जारी किया गया। उसमें बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 0394 बी 121 वर्ष 2023-24 की राजस्व आदेश आवृत्ति-पत्र में 20 मार्च 2024 की कण्डिका सात में प्रतिवेदित किया गया है। इसमें बताया गया है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मकरोनिया के पत्र क्रमांक/न.पा.प./2023/3627 में 28 दिसंबर 2023 को अनुमति देते हुए मेसर्स कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, 66 मोहन एनक्लेव कॉलोनी बाघराज वार्ड सागर को मौजा गंभीरिया प.ह.नं. 76 तहसील सागर के ख.नं. 172 रकबा 1.550 हेक्टेयर में से 1.409 हक्टेयर यानी 14089 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकास की अनुमति सशर्त प्रदाय की गई है।

 
मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के नियम 2 (ड.) के अनुसार नगर पालिका परिषद या नगरीय परिषद की सीमा क्षेत्र में नियम 8 के अधीन प्रारूप-4 में आवेदन प्राप्त कर, नियम 15 के अधीन प्रारूप-5 में कॉलोनी की विकास की अनुमति प्रदाय करने के लिए कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी हैं। लेकिन उक्त मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मकरोनिया द्वारा प्रारूप-5 में अधिकारिता विहीन विकास अनुमति जारी की गई है।
 
मृत्यु प्रमाणपत्र की नहीं हुई जांच
सागर कलेक्टर ने 20 मार्च 2024 को लिखे पत्र के जरिए यह भी बताया है कि अपर तहसीलदार वृत्त मकरोनिया बुजुर्ग तहसील सागर के रा०प्र०क० 1797 अ/6 वर्ष 2023-24 में कथित मृतका छाया जैन का अप्राप्यता प्रमाण पत्र अधिकारी कैलासिया द्वारा बिना जांच किए कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है।

सागर कलेक्टर से मिले प्रस्ताव के अवलोकन और परिशीलन के बाद पाया गया कि रीता कैलासिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् मकरोनिया द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और गंभीर अनियमितता बरती गई है। कैलासिया का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम (I) (II) (III) का उल्लघंन है। रीता कैलासिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् मकरोनिया को उनके उपरोक्त कृत्य के लिए म०प्र० नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
 
अपर तहसीलदार और पटवारी भी हुए निलंबित
कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर सागर ने 20 मार्च 2024 को पत्र क्रमांक 2502/रीडर/कले./2024 सागर के जरिए बताया कि  दुर्गेश तिवारी, अपर तहसीलदार मकरोनिया बुजुर्ग तहसील सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 1797/1/6 वर्ष 2023-24 में वसीयतनामा, संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों का गहन परीक्षण नहीं किया गया। इसके साथ ही नियमों को परे रख 23 फरवरी 2024 को नामांतरण आदेश पारित किया गया, जो कि पीठासीन अधिकारी के पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही है।

इस कृत्य से साफ है कि दुर्गेश तिवारी, अपर तहसीलदार मकरोनिया बुजुर्ग सागर जिला सागर द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरती जाना प्रमाणित है। दुर्गेश तिवारी का यह कृत्य म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दंडनीय है। दुर्गेश तिवारी को उक्त लापरवाही के लिए म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र क्रमांक सी-6-1-2008-3-एक दिनांक 15-9-2008 सहपठित म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
 
वहीं, एसडीएम कार्यालय के मुताबिक कलेक्टर सागर के रा.प्र.क्र. 0012 पुनर्विलोकन वर्ष 2023-24 आदेश 20 मार्च 2024 के अनुसार विनोद कुमार साहू पटवारी हलका नंबर 72 तहसील, जिला सागर को तत्काल प्रभाव से निरुक्ति एवं विभागीय जांच संस्थित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

विनोद कुमार साहू द्वारा अपर तहसीलदार मकरोनिया बुजुर्ग तहसील और जिला सागर के न्यायालय में रा.प्र.कं. 1797 अ/6 वर्ष 2023-24 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 को मौजा मकरोनिया बुजुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 159/3, 158/35 में से रकवा 3200 वर्गफुट भूमि जो वर्तमान अभिलेख में छाया जैन बेवा वेदप्रकाश जैन सा. देह के नाम से दर्ज है। हल्का पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि छाया जैन निवासी नेहा नगर का 24 दिसंबर 2007 को देहांत हो गया था। वहीं, वेदप्रकाश जैन का निधन हो गया था। छाया जैन की कोई संतान नहीं है और छाया जैन का कोई वैध वारिस नहीं है। अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है और इस तथ्य को छुपाया गया है कि छायारानी जैन वर्तमान में जीवित हैं। जबकि वसीयतकर्ता की मृत्यु 24 दिसंबर 2007 को हुई है। आपके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, पंचनामा में लेख, जानकारी और तथ्य कलेक्टर की जांच में गलत प्रमाणित हुए हैं। आपके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय को गुमराह किया गया है और पीठासीन अधिकारी से त्रुटि पूर्ण आदेश पारित कराया गया है।
 
अतः आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन एवं तीन-क के उल्लंघन और कार्य के प्रति घोर लापरवाही व स्वेच्छारिता अपनाते हुए अपने कार्य के विपरीत कार्य करना तथा वरिष्ठ उच्च अधिकारियों के गलत प्रतिवेदन/जानकारी प्रस्तुत करना, फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम-1966) के नियम-9 (1) के तहत विनोद कुमार साहू पटवारी हलका नंबर 72 तहसील व जिला सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय निर्वाचन कार्यालय नरयावली तह० सागर निर्धारित किया जाता है। इनके स्थान पर नवीन श्रीवास्तव को अपने प्रभार के साथ-साथ मौजा मकरोनिया बुजुर्ग तह० सागर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। विनोद कुमार साहू पटवारी हलका नंबर 72 को निलंबन अवधि के दौरान मूलभूत नियम-53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाहन भत्ता देय होगा।

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