शिवपुरी - जिला दण्डाधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिले के तहसील बदरवास के ग्राम मैघोनाबड़ा के 2 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित की गई है।
निलंबित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों में विजय बहादुर यादव पुत्र धूप सिंह यादव की शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 11/2017/।।।/ डीएम/एसपीआई तथा रामकुमार यादव पुत्र जयपाल सिंह यादव की शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 191/2022/।।।/ डीएम/एसपीआई को निलंबित किया गया है।
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