सहारा पीड़ितो ने अपनी व्यथा को लेकर 18 अप्रैल वलिदान दिवस पर तात्या टोपे की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की - Shivpuri


शिवपुरी - चिटफण्ड कम्पनी सहारा इंडिया ने गरीब एवं मध्यम वर्ग से अपनी विभिन्न स्कीमों में कई करोड़ रुपए की राशि शिवपुरी जिले में जमा कराई थी जिसका समय पर भुगतान नहीं कर धोखाधड़ी व जालसाजी की है जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है सहारा द्वारा शिवपुरी जिले में की गई कई करोड़ रुपए की ठगी पर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु अमर शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर सहारा पीड़ितो ने पुष्पांजलि अर्पित की है, उनकी मांग है कि (1) सहारा पीड़ितो के आवेदनों पर भारत सरकार के कानून अविनियमित निझेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 (बड्स एक्ट 2019 ) के तहत चिटफण्ड कंपनी सहारा इंडिया के विरूद्ध कार्यवाही की जावे (2) जो आरोपी पुलिस को प्रयास करने पर नहीं मिल रहे हैं, उन पर इनाम घोषित किया जावे (3) न्यायालय में आवेदन पेश कर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82, 83 के तहत कार्यवाही की जावे (4) जिला उपभोक्ता आयोग शिवपुरी ने सहारा इंडिया के ख़िलाफ़ लगभग 60 स्थायी गिर. वारंट  जारी किए है, जो पुलिस के पास है , उनमें शीघ्र गिर. की जावे।

सहारा पीड़ित जमाकर्ता अपनी व्यथा को लेकर 18 अप्रैल (तात्या टोपे बलिदान दिवस) के दिन अमर शहीद तात्या टोपे की समाधि पर  पुष्पांजलि अर्पित की 
सहारा पीड़ितो का मानना है कि जिस तरह आजादी एक सपना थी, लेकिन शहीदों के बलिदान से मिलकर ही रही, उसी तरह सहारा इंडिया जैसी ठग व बेईमान चिटफण्ड कम्पनी से अपनी जमा राशि का भूगतान लेना आज नामुमकिन है, लेकिन यदि कानूनी तरीके से प्रयास करते रहे, तो भुगतान भी लेकर रहेंगे।

प्रत्येक सहारा पीड़ित सहारा इंडिया के खिलाफ एफ आई आर कराएगा पुलिस अधिकारी यदि एफ आई आर नहीं लिखते हैं तो, 156(3) सी आर पी सी के तहत न्यायालय में कार्यवाही कर एफ आई आर दर्ज कराएंगे
सहारा इंडिया के डायरेक्टर व अधिकारियों के ख़िलाफ़ अविनयमित निझे.स्कीम पावंदी अधिनियम 2019 ( बड्स एक्ट 2019) के तहत कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन देकर मांग करेंगे।

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