थाना बदरवास पुलिस ने हत्या की घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल व राउण्ड के सौदागर को किया गिरफ्तार - Badarwas

बदरवास - बदरवास थाना अंतर्गत अज्ञात आरोपीगणों द्वारा मृतक संजेश पुत्र स्व. परमालसिंह कुशवाह उम्र 33 साल निवासी ग्राम बरखेडा हाट थाना आरोन हाल शिवपुरम् कालोनी गुना का गुना से बदरवास अपनी कार से आते समय फोरलाईन हाईवे बरखेडा खुर्द के पुल पर कार रोक कर गोली मारकर हत्या कर लाश को पुल पर फेंक जाने की घटना घटित की गई जिसका थाना बदरवास पर अप.क्र.142/2024 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की पतारसी एवं गिरफ्तारी हेतु 20000 रूपये का ईनाम घोषित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमनसिंह राठौढ के द्वारा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए स्वंय मॉनिटिरिंग की व अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु दिशा निर्देश दिये गये एवं अति. पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मूले के निर्देशन में तथा एसडीओपी कोलारस विजय यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रवि चौहान द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु टीम गठित की गई अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु मृतक के घर से लेकर घटना स्थल व फोरलाईन हाईवे पर पूरनखेडी टोल टेक्स तक लगे सीसीटीव्ही फुटेज खगाले गये तथा सायबर सेल व तकनीकि यत्रों के माध्यम से प्राप्त जानकारी का बारिकी से अध्ययन किया गया।

इसी तारतम्य मे थाना प्रभारी रवि चौहान द्वारा प्रकरण की गम्भीरता से लेते हुए अपनी टीम के साथ दिनांक 13.05.2024 को आरोपी अभिषेक रघुवंशी पुत्र स्व. मुकेश रघुवंशी उम्र 22 साल निवासी ग्राम उकावल चौकी लुकवासा थाना कोलारस को पुलिस अभीरक्षा मे लिया जाकर पूछताछ की गई तो आरोपी अभिषेक रघुवंशी द्वारा विक्की उर्फ विक्रम जाट पुत्र हरीसिंह जाट निवासी जाट मोहल्ला कोलारस थाना कोलारस से घटना में प्रयुक्त देशी पिस्टल व राउण्ड 28000/- रूपये में खरीदना बताया था जिससे प्रकरण में धारा 25(1) क आर्म्स एक्ट इजाफा कर आज दिनांक 16.05.2024 को आरोपी विक्की उर्फ विक्रम जाट पुत्र हरीसिंह जाट उम्र 26 साल निवासी जाट मोहल्ला कोलारस थाना कोलारस को गिरफ्तार किया जाकर पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम लिया गया जिसमें आरोपी द्वारा पिस्टल व राउण्ड बेचना स्वीकार किया गया एवं आरोपी को न्यायालय पेश किया जा रहा है।

आरोपी के विरूद्ध पूर्व से कई थानों मे आपराधिक रिकार्ड है- थाना कोलारस मे (1) अप.क्र.283/2012 धारा 452,323,506,34 भादवि, (2) अप.क्र. 153/2012 धारा 341,323,294,506,34 भादवि, (3) अप.क्र. 52/2014 धारा 341, 323, 294, 506, 34 भादवि, (4) अप.क्र. 150/2014 धारा 323,294,506,34 भादवि, (5) अप.क्र. 465/2016 धारा 299,400,402 भादवि 11/13 MPDPK ACT, 25/27 आर्म्स एक्ट, (6) अप.क्र. 136/2019 धारा 294,506, 34 भादवि, (7) अप.क्र.47/2020 धारा 327,452,294,323,506 भादवि, (8) अप.क्र.278/2022 धारा 323,294, 506,34 भादवि, (9) अप.क्र.449/2022 धारा 147, 148, 149,294,323,427,506 भादवि, 3(1)द, 3 (1)ध, 3(2) (VA) एस.सी./एस.टी. एक्ट, (10) अप.क्र.08/2023 धारा 327,294,506,34 भादवि थाना केंट जिला गुना मे (1) अप.क्र. 579/2019 धारा 327,341,323,294,34 भादवि, (2) अप.क्र. 331/2021 धारा 294,323,506,34 भादवि, थाना कोतवाली जिला गुना मे (1) अप.क्र. 577/2019 धारा 294,427,456,506 इजाफा 326 भादवि (2) अप.क्र. 742/2020 धारा 3(1)R, 3(1)S, 3(1)द, 3(1)घ, 3(2) (VA) एस.सी./एस.टी.एक्ट, (3) अप.क्र. 273/2019 धारा 456,294,327, 323, 427, 506,34 भादवि पंजीबद्ध है।

सराहनीय योगदानः- उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बदरवास निरीक्षक रवि चौहान, सउनि राकेश शिवहरे, सउनि जगदीश पारासर, प्रआर. सुरेन्द्र राय, प्रआर. सीताराम मीना, प्रआर, शैतानसिंह भील, आर. नेपालसिंह भील, आर. निर्मल बारेला, आर. चालक दीनू रघुवंशी की विशेष भूमिका रही।

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