अवैध उर्वरक परिवहन करने पर एफआईआर दर्ज - Shivpuri



शिवपुरी - अवैध उर्वरक परिवहन एवं काला बाजारी किए जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन किए जाने पर तीन व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

एस.एस.जाटव उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड 
शिवपुरी द्वारा प्राप्त सूचना पर हवाईपट्टी के पीछे नर्सरी लुधावली मौके पर निरीक्षण किया। तब वाहन क्रमांक MP33G2110 वाहन चालक शिवनंदन पुत्र जालिम सिंह कुशवाह निवासी टोंगरा थाना सिरसौद के वाहन में 48 कट्टे भरे हुए DAP उर्वरक चंबल फर्टीलाइजर एण्ड कंपनी लिमिटेड गडेपान कोटा राजस्थान के पकडे गये और 99 कट्टे खेतान कंपनी के फटे हुए पकडे गये एवं वाहन क्रमांक MP33 G2028 वाहन चालक गोविन्द सिंह कुशवाह पुत्र अतर सिंह उम्र 22 साल निवासी फतेहपुर थाना कोतवाली तथा सोनू धाकड पुत्र रामअवतार सिंह उम्म्र 26 साल नि. नयागांव सुभाषपुरा के वाहन में 42 कट्टे डीएपी उर्वरक चंबल फर्टीलाइजर एण्ड कंपनी लिमिटेड गडेपान कोटा राजस्थान के पकडे गये। उक्त वाहन चालकों से मौके पर डीएपी उर्वरक के संबंध में पूछताछ की उर्वरक कहां से लाये और कहां ले जा रहे हो तथा विल्टी, चालान, लायसेंस को दिखाने के लिये कहा गया जो इनके पास नहीं थे। इन वाहनों में लोडेड उर्वरक को मय वाहन सहित गतदिवस जप्त किया गया। जप्त उर्वरक से सेंपल लिये गये जिन्हें निरीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जाएगा। उक्त तीनों आरोपीगणों द्वारा उर्वरक का अवैध रूप से परिवहन एवं कालाबाजारी पाये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन किए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ही।



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