दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय आदि के संबंध में निर्देश जारी - Shivpuri



सागर शर्मा शिवपुरी - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा शिवपुरी जिला अंतर्गत दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के तहत दीपावली पर्व के समय रात्रि 08 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। पटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों में बेरियम सॉल्ट इत्यादि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। लड़ी (जड़े हुए फटाखों) का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन प्रतिबंधित रहेगा। फटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 04 मीटर पर 125 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि के माध्यम से पटाखों का क्रय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुये कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद के संपर्क में आने से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है। पटाखों के जलने के उपरांत उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंका जाये जहाँ पर प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेय जल स्त्रोत प्रदूषित होने की संभावना हो। पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुये कचरे को पृथक स्थान पर एकत्रित किया जाए। नगर पालिका और परिषद इस संग्रहित कचरे का पृथक से एकत्रीकरण कर उसका अपवहन सुनिश्चित करें। 

इसी प्रकार  समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं थाना प्रभारी अपने-अपने अनुभाग थाना क्षेत्रों में निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

 किसी भी क्षेत्र में अवैध आतिशबाजी का निर्माण, भण्डारण, विक्रय आदि न हो तथा लायसेंसी दुकानों के अतिरिक्त अन्य स्थलों ठेले, फुटपाथ दुकान आदि पर आतिशबाजी का विक्रय न करें, अन्यथा की दशा में संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में संबंधित के विरूद्ध विस्फोटक नियम 1984 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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