शिवपुरी - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी के निर्देशन में एडीआर भवन शिवपुरी में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम सह विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार त्यागी ने बताया कि मध्यस्थता विवादों के निराकरण के लिए एक सशक्त वैकल्पिक माध्यम है मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकार बगैर कोर्ट फीस, बिना अपील, बिना दलील के प्रिलिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर पर मामले का निराकरण करा सकते है जिसके फलस्वरूप न्याय प्राप्ति के लिए पूर्व से प्रचलित जटिल प्रक्रिया एवं तहसील न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलने वाली लंबी यात्रा से मुक्ति मिलती है।
चतुर्थ जिला न्यायाधीश धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने पैरीलगल वालेंटियर को संबोधित करते हुए बताया कि पैरालीगल वालेंटियर आम लोगों को न्याय पहुंचाने के लिए व्यक्ति की समस्या से लेकर उनके समाधान तक एक ब्रिज के तौर पर कार्य करते हैं प्रत्येक पैरालीगल वालेंटियर को प्रति माह कम से कम एक समस्या का समाधान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कराना चाहिए एवं उसके सफलता की कहानी प्रकाशित करानी चाहिए, जिससे आम लोगों तक न्याय के संबंध में सकारात्मक संदेश पहुंचे।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र कुमार चढ़ार ने ऐसे मामले जिनमें एफआईआर हो चुकी है एवं वे मामले जिनमें एफआईआर नहीं हुई है दोनों ही स्थिति में पैरालीगल वालेंटियर की क्या भूमिका हो सकती है प्रिलिटिगेशन मीडिएशन एवं लंबित मामलों में मीडिएशन संबंधी प्रक्रिया को बताया इस अवसर पर पैरालीगल वालेंटियर कृष्णकांत नामदेव, अमन शर्मा, संदीप शर्मा, नीरू रावत, देवेन्द्र कुशवाह, कु. रीता बाथम, अमित दांगी, गोपाल राठौर एवं पक्षकार उपस्थित रहे।