शिवपुरी - जिले में पारादीप फॉस्फेट लि.मि.उड़ीसा उर्वरक निर्माता कंपनी का एपीएस उर्वरक उत्पाद प्रयोगशाला में जांच के दौरान अमानक पाए जाने पर क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी यू.एस.तोमर ने बताया है कि जिले के उर्वरक विक्रेता म.प्र.सहकारी विपणन संघ भंडारण केंद्र पिछोर से उर्वरक एपीएस (20ः20ः0.13) का नमूना लिया गया था जो प्रयोगशाला में अमानक पाए जाने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस लॉट के उर्वरक का जिले में विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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