सागर शर्मा शिवपुरी - रविन्द्र कुमार चौधरी कलेक्टर जिला शिवपुरी, के निर्देशानुसार दिनांक 25.12.24 को ग्राम पिपरसमा के आगे मलाखेड़ी रोड स्थित धर्मेन्द्र रावत के फार्म हाउस से बंधक बनाए गए 08 श्रमिकों को विमुक्त कराया गया ये सभी श्रमिक छत्तीसगढ़ से लाए गए थे और अनुचित परिस्थितियों में कार्य करने के लिए विवश थे।
इस कार्यवाही का नेतृत्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शिवपुरी, उमेश कौरव द्वारा किया गया। इस कार्य में जिला श्रम अधिकारी आशीष तिवारी एवं जिला स्तरीय सतर्कता समिति का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।
बंधक बनाए गए श्रमिकों को तुरंत राहत प्रदान करने हेतु प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाए। उन्हें सुरक्षित उनके मूल स्थान भेजने और उनके भरण-पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
नियोजक के खिलाफ कार्यवाही - बंधक श्रमिकों का शोषण करने वाले नियोजकों के विरुद्ध निम्नलिखित विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत कड़ी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
1. बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
2. बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986
3. वेतन भुगतान अधिनियम 1936
4. अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979
प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी विमुक्त कराये गए बंधक श्रमिको के पुनर्वास हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं l
प्रशासन का संदेश
जिला प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि अगर वे किसी भी प्रकार के श्रमिक शोषण, बंधन, या अनैतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें बताने वाले का नाम गोपनीय रखा जावेगा । सभी को न्याय और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
श्रम पदाधिकारी, शिवपुरी