सागर शर्मा शिवपुरी - पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों को जिले में पदस्थ पुलिस अनुसंधान अधिकारियों तथा पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारियों को नवीन आपराधिक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है उक्त निर्देश के पालन में पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन में जिला शिवपुरी में पदस्थ अधिकारियों को नवीन आपराधिक अधिनियम से प्रशिक्षित करने हेतु 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कन्ट्रोल रुम शिवपुरी मे किया जा रहा है जो दिनांक 27.04.25 से दिनांक 29.04.25 तक चलेगा।
प्रशिक्षण का सुभारंभ अति. पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले द्वारा किया एवं प्रशिक्षण की विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुये नवीन अधिनयम के महत्व को बताया ।
इसी क्रम मे से डाक्टर अखिलेश भार्गव द्वारा क्राइम सीन पर पहुंचकर ध्यान मे रखे जाने बाली बातों और कार्यवाही के बारे मे बिस्तार से बताते हुये साक्षों को एकत्रित करना, घटना को समझना आदि पर विस्तृत जानकारी देते हुये एफएसएल के महत्वपूर्ण विंदुओं को समझाया जो पुलिस अधिकारियों को अनुसंधान के समय ध्यान मे रखना चाहिये ।
प्रशिक्षण को आगे बढाते हुये निरीक्षक रविशंकर कौशल के द्वारा अपराध मे आरोपियों की गिरफ्तारी एवं कस्टडी मे रखे जाने संबंध मे जानकारी देते हुये बरती जाने बाली सावधानियों एवं आवश्यक कार्यवाहीयों के बारे मे विस्तृत जानकारी साझा की ।
ओन लाईन एफआईआर रजिस्टर करना एवं भरे जाने बाले फार्मों के संबंध मे शिवदयाल जी के द्वारा जानकारी साझा की गयी एवं एफआईआर व आवश्यक फार्म भरे जाते समय आने बाली समस्याओं का समाधान बताया ।
प्रशिक्षण मे चंन्द्रकांत कुशवाह के द्वारा सोर्ट फिल्म को प्रदर्शित किया गया जिसके माध्यम से प्रशिक्षण मे आये अनुसंधान अधिकारियों के विस्तृत जानकारी मिली एवं उनको आने बाली समस्याओं को दूर किया गया ।