शिवपुरी - फसल कटाई के बाद जिले में कई स्थानों पर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनमें किसानों द्वारा फसल अवशेष अथवा नरवाई जलाई जा रही है जबकि खेतों में नरवाई जलाना प्रतिबंधित है। इस संबंध में कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों पर लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। अभी पोहरी में पांच किसानों पर खेतों में नरवाई जलाने के कारण एसडीएम पोहरी मोतीलाल अहिरवार द्वारा 15000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है और पांचो किसानों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि गेहूं को हार्वेस्टर द्वारा काटे जाने के बाद बची नरवाई में आग लगाने से न केवल पर्यावरण प्रदूषण होता है बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती है। इसके अलावा आगजनी की घटनाएं भी लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है।
एसडीएम पोहरी मोतीलाल अहिरवार ने बताया कि इन पांच किसानों में ग्राम चांदपुर के पुरुषोत्तम पुत्र प्रभु ओझा पर ₹2500, तखत यादव पुत्र ज्ञानी यादव निवासी विनहेराखुर्द पर ₹2500, चंपा पुत्र घसीटा धाकड़ निवासी तिघरा पर ₹5000, देवीलाल पुत्र गज्जू के बटाईदार कालीचरन पुत्र नत्थू धाकड़ और चंपालाल पुत्र तुरसी धाकड़ निवासी भैंसरावन पर ₹5000 का अर्थदंड किया गया है।किसानों को लगातार जानकारी दी जा रही है। खेतों में नरवाई ना जलाएं। उल्लंघन करने वाले किसानों पर लगातार कार्यवाही भी की जा रही है।