मंत्रि-परिषद के अहम फैसले: लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 स्वीकृत, 2 लाख पदों का सृजन, आंगनवाड़ी और विद्युत योजनाओं को मिली मंजूरी - Bhopal


भोपाल – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 को मंजूरी दी गई। नए नियमों के तहत आरक्षित वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। इस निर्णय से प्रदेश में करीब 2 लाख नवीन पदों का सृजन संभव होगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।

बैठक में 459 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना, संचालन एवं भवन निर्माण के लिए 143.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। यह योजना विशेष जनजातीय क्षेत्रों में PM-JANMAN कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होगी, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और पर्यवेक्षक के नये पद भी सृजित किए जाएंगे।

साथ ही म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की पूंजीगत योजनाओं के लिए 5163 करोड़ रुपये के व्यय को अनुमोदन मिला है। इससे उच्चदाब पारेषण परियोजनाओं, ट्रांसफार्मर अपग्रेड, नई लाइनें और SCADA जैसे तकनीकी उन्नयन कार्य किए जाएंगे।

इसके अलावा, पांढुर्णा, मैहर और मउगंज में नवगठित जिलों के जिला कोषालयों की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् गायन से हुई।

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