सागर शर्मा शिवपुरी - शिवपुरी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी राजेन्द्र प्रसाद सोनी के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी की सचिव रंजना चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आवश्यक स्थानों पर गतदिवस विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड नं. 4 शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित महिलाओं को माननीय सर्वाेच्च न्यायालय नई दिल्ली की रिट याचिका नंबर 1156/2024 के संबंध में घरेलू हिंसा से महिलओं का संरक्षण अधिनिमय 2005 के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई महिला घरेलू हिंस से पीड़ित तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकती है। कार्यक्रम में उपस्थित आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को बताया गया कि यदि कोई पीड़ित महिला पायी जाती है तो उसे निशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने हेतु जिला प्राधिकरण में भेज सकती हैं और अन्य महिलाओं को इस संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु जानकारी प्रदान की।
इसी प्रकार रेल्वे स्टेशन शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें साथी कैंपेन के अंतर्गत अभियान के बारे में बताया गया सर्व प्रथम कमेटी गठन एवं कमेटी का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। उक्त कैंपेन के अंतर्गत जिले में सड़कों पर या बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की पहचान करना जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अब उनके आधार कार्ड बनाये जाने का कार्य प्रारंभ किया जाना है आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गयी।
इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट नं. 22553/2023 के पालन में कलेक्ट्रेट सभागार शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित महिलाओं को पॉस एक्ट 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्रदान की। साथ ही कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम निवारण प्रतिषेध) अधिनियम, 2013 के बारे में वहां कार्यरत महिलाओं को बताया गया कि यदि कोई भी पीड़ित महिला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी से निशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकती हैं।
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