लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न करने पर लगाया जुर्माना - Shivpuri



शिवपुरी - लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराई जाना है जिसमें लापरवाही करने पर कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी पर पेनल्टी लगाई है। 

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज सीमांकन के प्रकरण का नायब तहसीलदार मुहारीकलॉ रामनरेश आर्य द्वारा समय पर निराकरण न करने तथा 15 दिवस के विलंब के लिए तीन हजार रूपए की पेनल्टी लगाई गई है एवं तहसीलदार शिवशंकर सिंह गुर्जर द्वारा समय पर निराकरण न करने तथा 30 दिवस के विलंब के लिए पांच हजार रूपए की पेनल्टी लगाई गई है। 

इसके अलावा नायब तहसीलदार सतनवाडा अनिल धाकड द्वारा आवेदन का निराकरण समय-सीमा में नहीं किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है साथ ही पटवारी कमलेश साहू, विक्रम रावत एवं माला दुबे द्वारा शिकायतों के निराकरण में दो दिवस के विलंब के लिए 500-500 रूपए, पटवारी मोहिनी बागवार, मीनू अग्रवाल, बृजेश भारद्वाज द्वारा 1 दिवस के विलंब के लिए 250-250 रूपए की कुल 2 हजार 250 रूपए की पेन्‍ल्‍टी लगाई गई है।

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