मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं - Shivpuri



शिवपुरी - जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधित आदेश पारित किया है।

जारी आदेश के तहत विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु शासकीय श्रीमंत माधवराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में 3 दिसम्बर को मतगणना का कार्य किया जाएगा परिसर के 100 मीटर तक के क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुए निषेधित क्षेत्र घोषित किया है यह प्रतिबंध शासकीय वाहनों पर लागू नहीं होगा महाविद्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में व्यक्ति समूह में एक साथ न तो एकत्रित होगे और न ही आवाजाही करेगे किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रतिबंधित सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट - मोबाईल फोन, स्मार्ट घडियों, ब्लूट्थ डिवाइस, हेडफोन, बटनहोल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेड डिवाइस आदि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी मतगणना भवन में धूम्रपान (बीड़ी, सिगरेट एवं पान तम्बाकू), माचिस, लाईटर, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कागज, लिक्विड पैट्रोलियम गैस इत्यादि ले जाना पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान व अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश मतगणना 3 दिसम्बर को प्रातः 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

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