लोकसभा क्षेत्र अथवा जिले के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घंटे पूर्व शिवपुरी की सीमा छोड़ना होगी - Shivpuri



शिवपुरी - लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत 04-गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 7 मई को सम्पन्न किया जाएगा लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए है।

जारी आदेश के तहत अभ्यर्थियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त पदाधिकारी एवं अभ्यर्थियों के चुनाव प्रचार में संलग्न सभी ऐसे कार्यकर्ता जो संबंधित लोकसभा क्षेत्र अथवा जिले के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 05 मई सांयकाल 6 बजे तक शिवपुरी की सीमा छोड़ना होगी। चुनाव प्रचार समाप्ति 05 मई सायंकाल 6 बजे के उपरांत किसी भी प्रकार की चुनाव सभाएँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी तथा प्रचार हेतु 5 या 5 से अधिक लोगों के 5 मई को सायंकाल 6 बजे के बाद एक जगह इक्ट्ठा होने या एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नही होगी लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार घर-घर जाकर प्रचार प्रतिबंधित नही रहेगा चुनाव प्रचार समाप्ति अर्थात मतदान समापन समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान उक्त कार्य हेतु किसी भी ध्वनि विस्तारण यंत्र के उपयोग की अनुमति निषिद्ध रहेगी किसी भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी का चुनाव कार्यालय मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर संचालित नही हो सकता है किसी भी स्थिति में ऐसे स्थलों जहां चुनाव कार्यालय स्थापित है, उनके पास भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति भी नही दी जाएगी।

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