एडवोकेट ठाकुर द्वारा की गई में महिला के अपहरण के आरोपी में अभियुक्तगण हुये दोष मुक्त - Shivpuri



सागर शर्मा शिवपुरी - एडवोकेट मोहित ठाकुर महिला अपहरण के केस के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि दिनांक 23/3/2021को सूचना कर्ता बालकिशन पुत्र जोगु जाटव ग्राम रायश्री ने उपस्थित थाना देहात आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि मेरी पत्नी ऊषा जाटव जो की काजल जाटव के साथ मजदूरी कर फसल कटाई का काम करती थी सुबह से मजदूरी से नहीं लौटी है गांव में आसपास रिश्तेदारी में पूछताछ करने पर भी उसका कोई पता नहीं लगा है सूचना देता हूं की कार्यवाही की जाए, उक्त रिपोर्ट पर से गुम इंसान क्रमांक 17/21 कायम कर जांच में लिया गया दौरानी जांच गुम इंसान सदर आज दिनांक 26/3/21 को गुमशुदा उषा पत्नी बालकिशन जाटव निवासी रायश्री उपस्थित थाना आया जिसने अपने कथन पर बताया कि दिनांक 22/3/21  को मैं और काजल मजदूरी के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में तीन लड़के मोटरसाइकिल से मिले मोटरसाइकिल बिल्लू चला रहा था, जिसे काजल बोली की उषा को अपने साथ ले चलो ,फिर शैंकी ने भी मुझे जबरदस्ती पकड़ कर बिल्लू की मोटरसाइकिल पर बैठा दिया और मोटरसाइकिल पर काजल वा बिल्लू भी बैठ गया फिर वह मुझे बल्लारपुर की डांग में ले गए फिर इसके बाद ग्राम खैरा ले गए रात में काजल मुझसे बोली कि मैं मोहना निकल रही हूं तुम भी वहीं आ जाना फिर मैंने सोचा कि यह लोग मुझे ना जाने कहां लेकर जाएंगे ,तो मैं जान बचाकर वहां से चुपचाप निकल आई और रातौर गांव पहुंची, वहीं मैंने एक व्यक्ति से मदद मांगी तो उसने पुलिस को फोन लगाया तो मै थाने आई, जिस पर से बालकिशन जाटव, काजल जाटव , सेंकी जाटव निवासी राजश्री के विरुद्ध अपराध धारा 366,362,109 भा.दा.वि का पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया, आरोपिया काजल जाटव की ओर से पैरवी एडवोकेट मोहित ठाकुर के द्वारा की गई।

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