शिवपुरी - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत प्रतिमाह पात्र परिवारों को निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है ऐसे पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करके वास्तविक हितग्राहियों को ही निशुल्क खाद्यान्न वितरण करने तथा दोहरे और अपात्र हितग्राहियों को पोर्टल से विलोपन करने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा हितग्राहियों की ई केवाईसी किया जाना अनिवार्य किया गया है अभी अगले माह 01 मई से स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था लागू की जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत केवल ई केवाईसी हितग्राही को ही राशन दिया जाएगा समस्त हितग्राही 30 अप्रैल तक ई केवाईसी जरूर करा लें।
शनिवार को कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने समस्त एसडीएम, जनपद सीईओ और सीएमओ के साथ बैठक कर समीक्षा की और निर्देश दिए हैं। सभी एसडीएम द्वारा निगरानी की जाए और 30 अप्रैल तक शत प्रतिशत ई केवाईसी कार्य पूर्ण करना है। पीओएस मशीन से किए गए ईकेवाईसी का सत्यापन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के स्तर से प्रतिदिन किया जाए। यह लंबित नहीं रहना चाहिए। सूची ई केवाईसी दल को उपलब्ध कराएं और दुकान, पंचायत या वार्डकार्यालय पर भी प्रदर्शित की जाए। जहां सर्वाधिक हितग्राही शेष हैं, ऐसे ग्राम पंचायत और वार्ड को चिन्हित करके शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं।
कैसे कराएं ईकेवाईसी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले की समस्त 687 उचित मूल्य दुकानों पर लगाई गई पीओएस मशीनों पर पात्र हितग्राहियों के ईकेवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे हितग्राही जो राशन प्राप्त कर रहे हैं परंतु अभी तक उन्होंने ईकेवाईसी नहीं कराई है वह जल्द संबंधित उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई केवाईसी कराएं,जिससे आगे उन्हें राशन प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो यदि हितग्राहियों के डेटाबेस में त्रुटिपूर्ण या अन्य हितग्राहियों के आधार नंबर दर्ज हैं। इनके संशोधन की सुविधा भी पीओएस मशीन पर उपलब्ध है।
3 लाख 55 हजार से अधिक हितग्राहियों की ईकेवाईसी शेष
अभियान चलाकर जिले में हितग्राहियों की ईकेवाईसी का काम किया जा रहा है। जिसमें 11,लाख 86 हजार 764 के से अभी तक 8 लाख 31 हजार 543 की ईकेवाईसी पूर्ण हुई है जबकि 355221 उपभोक्ता अभी भी शेष हैं। जिसमें जनपद क्षेत्र में सर्वाधिक पोहरी जनपद में 51 हजार 691 और खनियाधाना जनपद में 50 हजार 947 शेष है और बदरवास जनपद में 40 हजार 846 शेष हैं। शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र में 21 हजार से अधिक हितग्राहियों की ईकेवाईसी होना है।
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