शिवपुरी - शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाले थाना कोतवाली क्षेत्र में नाबालिक बच्चियों के साथ अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों पर एन.एस.ए. की कार्यवाही को माननीय उच्च न्यायालय के एडबाईजरी बोर्ड ने उचित माना ।
जानकारी के अनुसार दिनांक 10.02.2025 को थाना कोतवाली क्षेत्र में 07 साल की नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत एवं छेड़छाड़ की घटना होने पर थाना कोतवाली पर अप.क्र. 92/25 धारा 75 बीएनएस 9ड,10 पोक्सो एक्ट कायम किया गया एवं प्रकरण में आरोपी दिलशाद उर्फ राजा पुत्र बाबू खाँन उम्र 24 साल निवासी हाउसिंग वोर्ड कालोनी को दिनांक 12.02.25 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
इसी प्रकार दिनांक 09.02.2025 को अपने चाचा के साथ जा रही नाबालिग बालिका के साथ चार लड़कों ने पीछा कर अश्लील कमेंट किये विरोध करने पर पीड़िता के चाचा की मारपीट करने पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 89/25 धारा 75, 78, 296, 115(2), 3(5) बीएनएस 11(1), 11(4), 12 पोक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी राजा शाक्य, आमिर खाँन, इरफान उर्फ फैजान खॉंन एवं तौहिद उर्फ तौहित खॉंन को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।
उक्त दोनों की प्रकरणों में कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सोहार्द विगड़ने की स्थिति होने के कारण पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ द्वारा दोनों प्रकरणों के आरोपियों पर एन.एस.ए. के तहत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया एन.एस.ए. सामान्यतः ऐसे आरोपियों का किया जाता है जिनके आपराधिक कृत्य से शांति व्यवस्था भंग होकर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो एवं सामाजिक सोहार्द विगड़ने की संभावना हो और वह लोक व्यवस्था बनाये रखने में बाधक हो।
उक्त दोनों ही प्रकरणों के आरोपियों का कृत्य इसी परिधि का मानकर आरोपियों के विरूद्ध एन.एस.ए. की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन न्यायालय कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी महोदय की ओर भेजा गया जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 09.05.25 को आरोपियों को तीन माह के लिये निरुद्ध करने हेतु आदेश जारी किया गया तत्श्चात उक्त प्रकरणों की माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एडबाईजरी बोर्ड में सुनबाई की गई, जिसमें जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों द्वारा अपना पक्ष रखा गया बोर्ड ने अरोपीगणों के कुकृत्य एवं उससे पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुये आरोपियों के विरुद्ध की गई एनएसए की कार्यवाही से संतुष्ठ होते हुए कार्यावाही को उचित मानते हुए आरोपीगणों को माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये आदेश को यथावत रखते हुए आरोपीगणों को जेल में दिनांक 13.08.25 तक रखना उचित माना है ।