शिवपुरी - लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराई जाना है जिसमें लापरवाही करने पर कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी पर पेनल्टी लगाई है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज सीमांकन के प्रकरण का नायब तहसीलदार शिवपुरी प्रतिभा पांडे द्वारा समय पर निराकरण न करने के कारण तथा 15 दिवस के विलंब के लिए तीन हजार 7 सौ पचास रूपए की पेनल्टी लगाई गई है इसके अलावा नगर परिषद रन्नोद में मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र के प्रकरण में सीएमओ मयूर वाहने द्वारा समय सीमा में निराकरण न करने तथा एक दिवस के विलंब पर 250 रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया है इसके अलावा ग्राम अछरौनी के हल्का पटवारी गौरव पटेरिया पर सीमांकन आवेदन के विलंब के लिए 1500 रूपए शास्ति अधिरोपित की है।
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