HomeShivpuri जिले में धारा 223 लागू जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली आदि बिना अनुमति के आयोजित करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही - कलेक्टर चौधरी - Shivpuri byHarish Bhargav -October 04, 2024 शिवपुरी - कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने किया आदेश जारी बिना अनुमति के जुलूस धरना प्रदर्शन आदि नही कर सकेंगे। Tags Shivpuri Facebook Twitter Share:जिले में धारा 223 लागू जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली आदि बिना अनुमति के आयोजित करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही - कलेक्टर चौधरी - Shivpuri Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Reddit Tumblr Telegram Email