शिवपुरी- कलेक्टर का आदेश ..दो घण्टे ही चला सकेंगे पटाखे दीपावली पर्व पर रात्रि 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का किया जा सकेगा उपयोग ...आदेश का उलंघन करने पर विस्फोटक अधिनियम के तहत की जाएगी कारवाई । सर्वोच्च न्यायालय और मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त निर्देशों के क्रम में शिवपुरी कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जिला अंतर्गत दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में यह आदेश जारी किया है।
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