मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिश्वत लेने के मामले में रोजगार सहायक को 3 साल की कैद - Shivpuri


सागर शर्मा शिवपुरी - जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले आरोपी रोजगार सहायक को दोषी मानते हुए 3 साल की कैद व 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है मामले में शासन से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुनील त्रिपाठी ने की।

अभियोजन के मुताबिक कुछ साल पूर्व नरवर के कोडर गांव निवासी प्रताप परिहार की सडक़ दुर्घटना में मौत हो गई थी। प्रताप के दुर्घटना क्लेम की राशि पत्नी रेखा व उसके परिजनो के खाते में आनी थी। राशि आती उससे पहले रेखा परिवार की भी मौत हो गई। रेखा परिहार का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फरियादी राजकुमार परिहार ने गांव के रोजगार सहायक रामकुमार कोली से बात की तो रामकुमार ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्लेम राशि का एक प्रतिशत राशि मांगी और हजार रुपए में मामला तय हो गया।

रिश्वत मांगने की शिकायत पीड़ित राजकुमार परिहार ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई ग्वालियर में की। इसके बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने आरोपी पर केस दर्ज कर रोजगार सहायक रामकुमार कोली को 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रेप कर लिया। बाद में पुलिस टीम ने विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए रोजगार सहायक को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।

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