एडवांस दी जाएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बुजुर्गों को 2 महीने की एडवांस वृद्धावस्था पेंशन, 21 दिन तक मेले-समारोह पर प्रतिबंध लगा

    • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (ANI)
  • एडवांस दी जाएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन
  • बुजुर्गों को 2 महीने की एडवांस वृद्धावस्था पेंशन
  • 21 दिन तक मेले-समारोह पर प्रतिबंध लगा
कोरोना वायरस की वजह से आम जनजीवन पर खासा असर पड़ा है, खासकर निचले तबके के लोगों पर. हालांकि राज्य सरकारों की ओर से राहत सहायता पैकेज दिए जाने का ऐलान किया जा रहा है और अब इस लिस्ट में मध्य प्रदेश भी शामिल हो गया है.
मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से प्रभावित होने वालों के लिए सहायता पैकेज की घोषणा की है. इसके अलावा बीपीएल परिवारों को 1 माह का राशन निशुल्क दिए जाने का फैसला किया गया है.
मजदूरों को भी मिलेगी आर्थिक मदद
साथ ही राज्य सरकार की ओर से मजदूरों को प्रति मजदूर 1000 रुपये की सहायता दिए जाने का भी फैसला किया गया है. दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के सभी आयुक्तों, आईजी, जिला कलेक्टरों, एसपी, सीएमएचओ, नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका सीएमओ से कोरोना वायरस की रोकथाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के ऐलान के संबंध में चर्चा की.


मुख्यमंत्री शिवराज ने लॉकडाउन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति और इससे प्रभावित होने वाले लोगों के लिए सहायता पैकेज की देने की बात कही. इसके तहत सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन इत्यादि का दो महीने का एडवांस भुगतान किया जाएगा.
कोरोना का निशुल्क इलाज
मध्य प्रदेश के 46 लाख पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत 2 माह का एडवांस 1200 रुपये भुगतान किया जाएगा.
बैठक में तय किया गया कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वालों का शासकीय हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, चिन्हित प्राइवेट हॉस्पिटल में निशुल्क इलाज किया जाएगा और प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना में निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान किया जाएगा.
कोरोना के नियंत्रण तथा लॉकडाउन के कारण जहां भी लोगों को भोजन या आश्रय की व्यवस्था करना हो खर्च की अनुमति प्रदान की जा रही है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अगले 21 दिनों तक प्रदेश में कहीं भी मेले या समारोह आदि का आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
भोजन की भी होगी व्यवस्था
सामुदायिक निगरानी को बढ़ाया जाए जिससे बुखार, सर्दी, खांसी के मरीजों के बारे में जिला प्रशासन को तत्काल सूचना मिल सके. जिन मरीजों को सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार हो उन्हें जांच के बाद समाधान होने पर घर में ही दवा पहुंचाने के प्रयास करें.

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