एक अप्रैल से रेडियो पर शैक्षिक प्रसारण विद्यार्थियों को घर पर अध्ययन जारी रखने की सलाह
शिवपुरी, 31 मार्च 2020/ प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने विद्यार्थियों के पालकों से अपेक्षा की है कि अध्ययन की निरंतरता की दृष्टि से वे लॉक डाउन अवधि में विद्यार्थियों को घर पर नियमित अध्ययन करने के लिये प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि पालक सुनिश्चित करें कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी अपनी हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तक से प्रतिदिन कम से कम 1 पेज पढ़ें और 1 पेज लिखें। कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थी स्लेट पर और 4 से 12 तक के विद्यार्थी पुरानी कॉपियों में लेखन कार्य कर सकते हैं। इस दौरान कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थी 15 तक के पहाड़े दोहरायें और याद करें। इसी प्रकार कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी न्यूनतम 20 तक के पहाड़े कंठस्थ करें।
जिला शिक्षा केन्द्र के परियोजना समन्वयक ने बताया है कि लॉक डाउन और शाला अवकाश के दिनों में अध्ययन की निरंतरता के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा 1 अप्रैल से आकाशवाणी से शैक्षिक प्रसारण प्रारंभ किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सोमवार से शनिवार तक रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रसारित होगा। इससे विद्यार्थी रेडियो के माध्यम से घर पर भी नियमित अध्ययन कर सकेंगे।
यह शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रदेश स्थित सभी प्राथमिक प्रसारण केन्द्रों और विविध भारती केन्द्रों से एक साथ प्रसारित होगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा शिक्षकों के माध्यम से कक्षावार और विषयवार रोचक शैक्षिक सामग्री भी विद्यार्थियों को समय समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।
समाचार क्रमांक 218/2020 ---00---
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प्रदेश में कोरोना नियंत्रण और बचाव के महत्वपूर्ण नंबर
शिवपुरी, 31 मार्च 2020/ प्रदेश में कोरोना नियंत्रण और बचाव कार्य के लिए राज्य स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम्स एवं कॉल सेंटर के नंबर जारी किए गए हैं। ये नंबर आम लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं।
सी.एम. हेल्पलाईन (वर्तमान में कोरोना के लिए उपयोग)- 181, स्वास्थ्य हेल्पलाईन (पूर्णतरू कोरोना के लिए उपयोग)- 104 है। इसी प्रकार राज्य बाहर फंसे हुए मध्यप्रदेश के निवासी मदद की जरूरत होने पर फोन नंबर 2411180 पर सम्पर्क कर सकते हैं। ऐसे मध्यप्रदेशवासी मदद की जरूरत पड़ने पर वॉट्सऐप मैसेजिंग नंबर 8989011180 पर सम्पर्क कर सकते हैं। निरूशुल्क भोजन के लिए फूड हेल्पलाईन 18002332797 पर सम्पर्क किया जा सकता है। जिलों में दवाओं की उपलब्धता संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी के सिलसिले में टेलीफोन नंबर 2660662 एवं 8827667718 पर सम्पर्क किया जा सकता है। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के सतपुड़ा भवन स्थित कंट्रोल रूम में टेलीफोन नंबर 2527133, 2527419 तथा 2527173 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
समाचार क्रमांक 219/2020 ---00---
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पीडीएस में राशन वितरण की शिकायत 181 पर ही करें
शिवपुरी, 31 मार्च 2020/ संचालक खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण श्री अविनाश लवानिया ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन दुकानों से प्रति माह होने वाले राशन वितरण से संबंधित समस्याओं की शिकायतें पूर्व की भांति सीएम हेल्पलाइन नम्बर 181 पर ही की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि लॉक डाउन अवधि में जरूरतमंद बेघर, बेसहारा व्यक्ति निः शुल्क पका हुआ भोजन प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नम्बर 18002332797 पर सम्पर्क कर सकते हैं। साथ ही, ऐसी संस्था अथवा व्यक्ति, जो जरूरतमंदों के लिए रेडी टू, पैक्ड फूड सहायता स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, वे भी इस टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क कर अपना विवरण नोट करा सकते हैं।
समाचार क्रमांक 220/2020 ---00---
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अब घर बैठे करें बिजली बिल का ऑनलाईन भुगतान
शिवपुरी, 31 मार्च 2020/ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घर बैठे ऑनलाईन बिल भुगतान सेवाओं का लाभ लें और अपने बिल का भुगतान नियत समय पर करें। गौरतलब है कि नोवेल कोरोना वायरस (ब्व्टप्क्-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिये कंपनी द्वारा अपने समस्त बिल भुगतान केंद्र लॉक डाउन अवधि के दौरान बंद कर दिए गए हैं। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि लॉक डाउन अवधि के दौरान विद्युत अपने बिजली बिल के भुगतान के लिए घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने बिजली बिल का भुगतान घर बैठे ऑनलाईन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं।
ऑनलाइन भुगतान कर पायें छूट
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि निम्नदाब उपभोक्ता ऑनलाईन बिजली बिल का भुगतान कर अधिकतम 20 रूपये तक बिल में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार, उच्चदाब उपभोक्ता ऑनलाईन बिजली बिल का भुगतान कर अधिकतम एक हजार रूपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई उपभोक्ता ऑनलाईन बिजली बिल का भुगतान करता है, तो उसके द्वारा कुल जमा किए गए बिल पर आधा प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम 20 रूपये तक होगी और न्यूनतम 5 रूपये होगी। इसी प्रकार, उच्चदाब उपभोक्ता यदि ऑनलाईन बिजली बिल का भुगतान करते हैं, तो उनके द्वारा कुल जमा किए गए बिजली बिल पर आधा प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम एक हजार तक हो सकती है।
निम्न दाब उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा एम.पी.ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर, कंपनी पोर्टल (नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, ईबीपीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) पेटीएम एप एवं उपाय मोबाइल एप एवं कम्पनी की वेबसाइट चवतजंसण्उचब्रण्पद के माध्यम से उपलब्ध है। उपभोक्ता अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड या 50 से अधिक बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं।
ऑनलाइन भुगतान क विकल्प
एम.पी. ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर कंपनी पोर्टल (नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, ईबीपीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) और पेटीएम एप एवं बेवसाइट के लिये उपाय मोबाइल एप, गूगल पे, अमेजॉन पे, एचडीएफसी पे एप उपलब्ध हैं।
समाचार क्रमांक 221/2020 ---00---
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लॉक डाउन के दौरान संचालित संस्थाओं के लिये प्रोटोकॉल जारी
कर्मचारी का प्रथम प्रवेश पर लेना आवश्यक टैंपरेचर
शिवपुरी, 31 मार्च 2020/ प्रदेश में लॉक डाउन के दौरान संचालित होने वाले औद्योगिक संस्थानों तथा अन्य संस्थानों में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिये स्वास्थ्य आयुक्त श्री प्रतीक हजेला ने प्रोटोकाल जारी किया है। प्रोटॉकाल के अनुसार संस्थान में प्रथम प्रवेश के समय खांसी, जुकाम के लक्षण तथा 15 फरवरी के बाद प्रदेश या देश के बाहर की यात्रा कर चुके कर्मचारी का संस्था में प्रवेश वर्जित होगा। ऐसे कर्मचारी को 14 दिन तक घर पर रहकर व्यक्तिगत स्वच्छता और अपने स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक रहने की सलाह दी गई है।
प्रोटोकॉल में संक्रमित व्यक्ति को स्वच्छ और अलग कमरे में रहने, अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पीने, खाँसते-छींकते समय रूमाल का उपयोग करने और बार-बार हाथ धोने की हिदायत दी गई है। यदि कोई अन्य लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता या जिला सर्विलैन्स अधिकारी या शासकीय चिकित्सालय को फोन द्वारा सूचित करना होगा।
कर्मचारी का टैंपरेचर लेना आवश्यक
स्वस्थ तथा संक्रमण लक्षण रहित कर्मचारियों का संस्था के प्रथम प्रवेश पर इन्फ्रारेड थर्मल थर्मामीटर से तापमान लेना आवश्यक होगा। सामान्य तापमान पर ही प्रवेश दिया जायेगा। संस्था में हर दो घंटे में हाइपोक्लोराइट से पोंछा लगवाने और हैंडल-रेलिंग-स्विच आदि को साफ करने, कर्मचारियों को बार-बार साबुन से हाथ धुलवाने और सेनेटाइजर का उपयोग कराने, आपस में एक मीटर की दूरी बनाए रखने और छींकते-खाँसते समय मुंह ढकने के भी निर्देश दिए गए हैं।
समाचार क्रमांक 222/2020 ---00---
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कम्युनिटी किचन पहुंचाएगी गरीबों तक खाना
शिवपुरी, 31 मार्च 2020/ कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन अवधि में गरीब बेसहारा जरूरतमंद लोग जिनके पास भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोगों तक कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाना पहुंचाया जाएगा। कम्युनिटी किचन प्रारंभ हो गई है। सभी नगर पालिकाओं में इसका क्रियान्वयन कराने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा दिए गए हैं।
कोई भी बेसहारा जरूरतमंद भूखा ना रहे, इसके लिए जिला प्रशासन की टीम काम कर रही है। कई संस्थाओं, समाजसेवियों द्वारा भी यह कार्य किया जा रहा है। सभी के सहयोग से जिला प्रशासन गरीब लोगों तक मदद पहुंचा रहा है। ऐसे परिवार जो बीपीएल की सूची में नहीं आते हैं परंतु जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन्हें भी राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी विकास खंडों में जनपद सीईओ, नगरीय निकायों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस वितरण व्यवस्था में भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।
समाचार क्रमांक 223/2020 ---00---
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गरीब व्यक्ति, दैनिक मजदूर, दिहाड़ी मजदूर के परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु दल गठित
शिवपुरी, 31 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को देखते हुए मजदूरी व अन्य कार्य करके भरण पोषण करने वाले गरीब व्यक्ति, दैनिक मजदूर, दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों को शिवपुरी शहर एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में भोजन उपलब्ध कराए जाने के लिए कम्यूनिटी किचन के संचालन हेतु दल गठित कर अधिकारी नियुक्त किए गए है।
शिवपुरी शहरी क्षेत्र में गठित दल के नोडल अधिकारी के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी रहेंगे। जबकि सहायक नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग (शहरी) शिवपुरी को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत क्षेत्रों में नोडल अधिकारी के रूप में अनुविभागीय अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी के रूप में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग (शहरी) शिवपुरी को नियुक्त किया गया है।
समाचार क्रमांक 224/2020 ---00---
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कृषि संबंधी कार्यों के संपादन हेतु छूट प्रदान कर दिशा-निर्देश जारी
शिवपुरी, 31 मार्च 2020/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत लाॅकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में उर्वरक, बीज, कीटनाशी के वितरण एवं परिवहन की व्यवस्था, फसल कटायी उपकरणों के आवागमन एवं कृषि संबंधी कार्यों के संपादन हेतु छूट प्रदान कर दिशा-निर्देश जारी किए गए है। उक्त छूट सोमवार से शुक्रवार तक ही बैध रहेगी। प्रत्येक प्रतिष्ठान कार्य के दौरान दो व्यक्तियों में एक मीटर की दूरी रखें। नियमों का पालन न होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
ग्रीष्म एवं खरीफ हेतु कृषि आदानों की व्यवस्था सुचारू रखने, रबी 2019-20 की फसल कटाई तथा खरीफ 2020 हेतु बीज की उपलब्ध आदि के लिए विभिन्न स्तर पर छूट दी गई है। जिसके तहत बीज, उर्वरक व कीटनाशक दवाओं के उत्पादन, पैकेजिंग, परिवहन तथा विक्रय को प्रदत्त छूट की सूचारू व्यवस्था हेतु कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु जारी अन्य निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए खुलने का समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 01 बजे तक विभिन्न प्रक्रिया हेतु आदि पर संचालन किया जाए।
रेल्वे रेक द्वारा उर्वरक आपूर्ति एवं सड़क मार्ग से उर्वरक की आपूर्ति हेतु उर्वरकों की आवक, अनलोडिंग व इनके भण्डरण स्थलों तक परिवहन को सुगमता से जारी रखने, बीज उत्पादन कार्यक्रम के उत्पादित बीज को ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग यूनिट तक लाने तथा विक्रय हेतु पंजीकृत बीज विक्रेताओं तक परिवहन करने का समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 01 बजे तक रहेगा। रबी फसलों की कटाई में प्रयुक्त होने वाले कंबाईन हार्बेस्टर, ट्रेक्टर, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि कृषि यंत्रों के संचालन, जिले के अंदर तथा बाहर परिवहन की व्यवस्था के साथ-साथ रिपेयरिंग हेतु मेकेनिक की गैराज, दुकान, सर्विस सेंटर आदि सुचारू व्यवस्था हेतु खुलने का समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 01 बजे तक रहेगा।
कृषकों के निजी खेतों पर कटाई हेतु श्रमिकों को आवश्यक सावधानियां तथा कोरोना वायरस के बचाव से विभिन्न उपायों का अनुपालन करते हुए दी गई अनुमति के दौरान दो व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा न हो, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाए एवं मास्क, सेनेटाईजेशन आदि, यदि भीड़ इकट्ठी पाई जाती है तो अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी।
समाचार क्रमांक 225/2020 ---00---