बाजार में फल, जूस की दुकानें खुली रहेंगी, ग्राहकों को दी जाएगी टेक होम की सुविधा

बाजार में फल, जूस की दुकानें खुली रहेंगी, ग्राहकों को दी जाएगी टेक होम की सुविधा

शिवपुरी - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत बाजार में संचालित फल, जूस की दुकानें प्रतिदिन खुली रहेंगी लेकिन ग्राहकों को केवल टेक होम की सुविधा प्रदाय की जाएगी। इसके अलावा जिला चिकित्सालय, ब्लॉक स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के 50 मीटर की परिधि तक स्थित मेडिकल के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। जारी आदेशानुसार यह मेडिकल 24 घंटे खोले जा सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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