शिवपुरी - अनुविभागीय अधिकारी जे.पी.गुप्ता द्वारा सपदंर्श के प्रकरण में समय-सीमा में आर्थिक सहायता उपलब्ध न कराए जाने पर ग्राम मनपुरा पटवारी अयूब खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके साथ ही समस्त पटवारियों को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्रांतर्गत आर्थिक सहायता के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करें एवं हितग्राहीयों को 15 दिवस में आर्थिक सहायता का भुगतान हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।उल्लेखनीय है कि ग्राम नया अमोला तहसील पिछोर निवासी आवेदक कपिल तिवारी पुत्र पुरूषोत्तम तिवारी ने ताउ राजेन्द्र तिवारी की ग्राम मनपुरा तहसील पिछोर में सर्पदंश से मृत्यु होने के संबंध में आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन के क्रम में आवेदक के मृत्यु कथन दर्ज कराए गए। लेकिन पटवारी अयूब खान द्वारा सर्पदंश के प्रकरण की समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई एवं न ही यह मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं। इस क्रम में ग्राम पटवारी मनपुरा को तत्काल प्रभाव निलंबित किया गया है।