शाजापुर - अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश(श्री अनिल कुमार नामदेव), जिला शाजापुर म0प्र0 द्वारा आरोपी लालूगिरी गोस्वामी पिता सिद्धनाथ गिरी, उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम चौंसला कुल्मी जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवान कारावास व रु.2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 07/10/2020 को सुबह जब फरियादी अपने घर के बाहर खडा था तभी 8:30 बजे गांव का लालूगिरी कुल्हाडी लेकर उसके घर के सामने से निकलकर जंगल तरफ जा रहा था तथा धर्मेन्द्र पाटीदार (कुल्मी) जंगल तरफ से कच्चे पगडण्डी आम रास्ते से घर आ रहा था, तभी फरियादी के घर से थोडी दूर पर जगदीश पाटीदार के खेत के पास दोनों आमने सामने मिले तो धर्मेन्द्र कुल्मी से लालूगिरी बोला कि वह उसके घर की तरफ क्यों आता है और मंदिर के पास ट्रेक्टर क्यों खडा रखता है आरोपी लालूगिरी ने धर्मेन्द्र से गाली गलोच करते हुए उसे कुल्हाडी से सिर के पीछे तरफ मारा जिससे धर्मेन्द्र नीचे गिर गया उसी समय फरियादी राजेश मौके पर पहॅुचा, वहां पर पास मे खडे लोग भी दौडकर मौके पर पहॅुच गये तो आरोपी उन्हेंं देखकर कुल्हाडी सहित जंगल तरफ भाग गया फरियादी राजेश पाटीदार की उक्त रिपोर्ट पर से थाना बैरछा द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना मे लिया गया घटना दिनांक को ही घायल धर्मेन्द्र को राजश्री अपोलो अस्पताल इन्दौर में उसके परिवार वाले लेकर गये, जहां पर डॉक्टर द्वारा घायल धर्मेन्द्र को मृत घोषित किया गया।
थाना बैरछा पुलिस के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माने से दण्डित किया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला शाजापुर म0प्र0
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