उम्मीदवार पर दर्ज आपराधिक मामलें समाचार पत्र एवं टेलीविजन पर प्रकाशित कराने होंगे


    भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे प्रत्याशी जो विधानसभा निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ रहे है और उनके विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज है और वह राजनैतिक दल जिनके द्वारा इस प्रकार के प्रत्याशियों को टिकिट देते है, वह प्रपत्र सी-1 एवं सी-2 में दी जाने वाली घोषणा कम से कम तीन अलग तारीखों पर, नाम वापसी के अंतिम दिन के अगले दिन से चुनाव के दो दिन पूर्व तक प्रकाशित कराएगें। यह घोषणा व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों और टेलीविजन पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र में प्रसारित कराई जाएगी। उक्त आशय की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के संबंध में आयोजित राजनैतिक दलों की बैठक में दी। 
    जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर श्री अशोक कुमार चौहान, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री मकसूद अहमद, रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र करैरा(अजा) श्री यू.एस. सिकरवार, पोहरी श्री मुकेश सिंह, शिवपुरी श्री प्रदीप सिंह तोमर, पिछोर श्री बी.पी.पाण्डे, कोलारस श्री आशीष तिवारी, डिप्टी कलेक्टर श्री आर.बी. सिंडोस्कर, डिप्टी कलेक्टर श्री के.सी.ठाकुर, कांग्रेस के प्रवक्ता श्री राकेश जैन अमोल, भाजपा के मण्डल अध्यक्ष श्री हेमन्त ओझा, बसपा अध्यक्ष श्री धनिराम चौधरी, भाजपा के आईटी सैल के श्री मनोज शर्मा, आईटी सेल के श्री कपिल भार्गव आदि उपस्थित थे। 
    कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने विधानसभा निर्वाचन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि उम्मीदवार एवं राजनैतिक दल ऐसा कोई भी कार्य न करें, जिससे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 2 नवम्बर 2018 को गजट नोटिफिकेशन जारी होकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति का कार्य शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख 09 नवम्बर होगी, 12 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा (जांच) की जाएगी। 14 नवम्बर 2018 को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 28 नवम्बर को मतदान होगा और 11 दिसम्बर 2018 को मतगणना होगी। निर्वाचन की पूर्ण प्रक्रिया 13 दिसम्बर 2018 तक सम्पन्न होगी।
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले की सभी पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की कार्यवाही संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय हेतु उम्मीदवार को पृथक से बैंक में खाता खोलना होगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन के दौरान आम सभाएं, रैली, वाहन आदि की अनुमतियों के लिए सुविधा पोर्टल पर ऑनलाईन की व्यवस्था भारत निर्वाचन ने की है।
    जिला स्तर पर राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन अनुमति हल्के हरे रंग के पेपर और अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं के वाहन अनुमति सफेद रंग के पेपर में दी जाएगी, जबकि अभ्यर्थियों हेतु वाहन की अनुमति पीले रंग के पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन के दौरान दो शपथ-पत्र के स्थान पर इस बार एक शपथ-पत्र ही लिया जाएगा। उम्मीदवार को नामांकन प्रस्तुत करते समय सहयोग के लिए कर्मचारी भी उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय बरती जाने वाली सावधानियो से भी अवगत कराया जाएगा। 

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