कोलारस-कोलारस जे.एम.एफ.सी. न्यायालय ने मारपीट के दो आरोपियो को दोषी मानते हुये न्यायालय उठने तक का कारावास व एक - एक हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी वर्षा पाठक त्रिपाठी ने की घटना दिनांक 5 जनवरी 2016 को ग्राम गांगोनी अंतर्गत् रहने बाले फरियादी सतेन्द्र रघुवंशी के साथ आरोपी रामकृष्ण एवं अनवंश रघुवंशी ने सडक डलने की बात पर से मारपीट कर दी थी जिसपर पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्जकर चालान न्यायालय में पेश किया था जिस पर से यह फैसला हुआ।
Tags
कोलारस