लोकसभा के अभ्यर्थियों के लिए व्यय सीमा 70 लाख निर्धारित

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2019 में अभ्यर्थियों के लिए व्यय सीमा रूपए 70 लाख निर्धारित की है। जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत अभ्यर्थी का व्यय निर्धारित व्यय सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। जिसमें  लोकसभा निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा कानून के अंतर्गत सीमा में किए गए सभी व्यय जैसे पोस्टर, बैनर, वाहन, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन, जनसभा टेंट और ऐसे सभी व्यय जिनका रिकार्ड संधारित किया जाता है, इन सभी के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। सभी अभ्यर्थियों को व्यय के लिए बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा और व्यय का भुगतान चैक द्वारा किया जाएगा। 
     इसी प्रकार कानून के अधीन अनुमति प्राप्त नहीं होने वाले व्यय- जैसे निर्वाचकों को प्रभावित करने के उद्देश्य से रूपए, शराब या अन्य किसी वस्तु एवं रिश्वत का वितरण करना आदि यह भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन एक भ्रष्ट आचरण है। निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लेकर परिणाम घोषणा की तारीख तक राजनैतिक दलों के पार्टी व्यय पर उड़नदस्ता के जरिए जिला प्राधिकारियों द्वारा नजर रखी जाएगी।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने

संपर्क फ़ॉर्म