लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल



 लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

गुना - न्यायालय जेएमएफसी आरोन ने  लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी देवेंद्र खेरूआ  पुत्र राजकुमार खेरूआ निवासी ग्राम आलमपुर जिला रायसेन को लड़की का अपहरण करने के आरोप में जेल भेजा गया। पैरवीकर्ता प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि फरियादी ने अपनी बेटी के रात्रि 2:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चले जाने संबंधी रिपोर्ट थाना आरोन में की थी जिस पर पुलिस द्वारा गुम इंसान क्रमांक 38 /20 कायम कर विवेचना में लिया था, दौरान विवेचना आरोपी के कब्जे से  लड़की का दस्तयाब कर कथन कराए जाने पर आरोपी देवेंद्र खेरूआ के विरुद्ध पुलिस थाना आरोन ने आप.क्र. 473/20 अंतर्गत धारा  363,  366,  344 आईपीसी कायम किया गया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर न्यायालय आरोन द्वारा आरोपी को जेल भेजने का आदेश किया।

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