जिले के सभी पात्र मतदाता एक जनवरी को 18 वर्ष के होने वाले युवा अपना नाम, मतदाता सूची में जुड़वायें। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी वर्ष में सम्पन्न होने वाले लोकसभा चुनाव के लिये फोटो निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। लोकसभा निर्वाचन के लिये एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किया जायेगा।
फोटो मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन 26 दिसम्बर 2018 को हो चुका है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने/संशोधित करवाने हेतु 25 जनवरी 2019 तक दावे आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवाओं से अपील की है कि वे अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के फोटो सहित अपने निकटतम मतदान केन्द्र में जाकर बीएलओ से सम्पर्क करें, ताकि उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकंे और वे लोकसभा निर्वाचन के लिए अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।जिले के समस्त नागरिकों विशेष कर एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवक/युवतियों से अपील की गई है, कि वह अपना नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने हेतु नियमानुसार फार्म नं. 6 भर कर अपने मतदान केन्द्र के बीएलओ को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2019 के पूर्व आवश्यक रूप से दे दें या संबंधित तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें। अन्यथा निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। साथ ही जिले के समस्त नागरिकों/राजनैतिक दलों/अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है, कि वह पात्र युवक/युवतियों को निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु विशेष रूप से प्रोत्साहित करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने से वंचित नहीं रहे।