मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्रता रखने वाले हितग्राहियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो, जिले का मूल निवासी हो, कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो, आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) न हो।
इस संबंध में सीईओ श्री अग्रवाल ने बताया यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नही होगा। सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिये पात्र होगा। योजनांतर्गत रू. 10 लाख से 2 करोड़ तक का ऋण व मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत अधिकतम रू. 12 लाख देय होगी। परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होगा।
शासन की उक्त योजनांतर्गत स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने ऋण के इच्छुक अनुसूचित जाति के सदस्य समस्त प्रमाण पत्र लेकर 10 जनवरी 2018 तक mponline के माध्यम से https://scwelfare.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते है। अन्य जानकारी प्राप्त हेतु कलेक्टर कार्यालय के अंत्यावसायी शाखा में संपर्क कर सकते हैं।