मारपीट को एक वर्ष की सजा एवं जुर्माना

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कोलारस-जेएसएफसी कोलारस ने मारपीटी के मामले में अभियुक्त बंटी लोधी को एक वर्ष की सजा व पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी ने जानकारी दी कि दिनांक 20.4.2017 को ग्राम अकौदा में जमीन बटवारे की बात पर से अभियुक्त बंटी लोधी ने लाठी से मारपीट कर फरियादी जनक सिंह का हाथ तोड दिया था। जिसकी रिपोर्ट फरियादी जनक सिंह ने थाना रन्नौद में की थीँ जिसमें पुलिस ने चालान न्यायालय कोलारस में प्रस्तुत किया जहां से न्यायालय ने आरोपी बंटी लोधी को 1 वर्ष की सजा व पांच सौ रूपये जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी ने की।

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