मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अनुसार दुकानों एवं निजी संस्थानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना होगा एवं दिन निश्चित कर इसकी जानकारी श्रम निरीक्षक को देना होगी। साप्ताहिक अवकाश का लाभ श्रमिकों को मिल सके एवं दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 का कड़ाई से पालन किये जाने के संबंध में यह निर्देश दिये गये हैं।
Tags
मध्यप्रदेश