भारतीय स्टेट बैंक में चालू खरीफ मौसम में कृषकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के नवीनीकरण हेतु मध्यप्रदेश में एक विशेष अभियान प्रारंभ किया है।
क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जानकारी दी गई कि समय पर फसल ऋण नवीनीकरण करने तथा ऋण भुगतान करने वाले ग्राहक पात्रतानुसार शासन द्वारा प्रदत्त ब्याज अनुदान तथा अधिसूचित फसलों के बीमा के लिये भी पात्र हो जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने डेयरी, मछलीपालन, मुर्गीपालन, अन्य पशुपालन आदि गतिविधियों के लिये आवश्यक कार्यशील पूंजी को भी किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में ऋण स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। केसीसी खाते का समय पर नवीनीकरण करने पर कृषक स्वतः ही ऋण सीमा/लिमिट में 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिये पात्र हो जाते है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी कृषक की ऋण सीमा गत वर्ष रुपये 1 लाख थी तो वह इस वर्ष नवीनीकरण के बाद 10 प्रतिशत वृद्धि के पात्र होंगे। अपने खातों को नियमित रखने वाले कृषकों को ऋण का भुगतान करने पर तुरंत ही, सामान्यतः उसी दिन, पुनः आहरण की सुविधा प्राप्त होती है। बैंक के.सी.सी. धारकों को चैक बुक एवं एटीएम भी प्रदान करती है। वर्तमान में फसल ऋण खाते का नवीनीकरण किये जाने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित फसल ऋण माफी योजना में कृषकों की पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।
क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जानकारी दी गई कि समय पर फसल ऋण नवीनीकरण करने तथा ऋण भुगतान करने वाले ग्राहक पात्रतानुसार शासन द्वारा प्रदत्त ब्याज अनुदान तथा अधिसूचित फसलों के बीमा के लिये भी पात्र हो जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने डेयरी, मछलीपालन, मुर्गीपालन, अन्य पशुपालन आदि गतिविधियों के लिये आवश्यक कार्यशील पूंजी को भी किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में ऋण स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। केसीसी खाते का समय पर नवीनीकरण करने पर कृषक स्वतः ही ऋण सीमा/लिमिट में 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिये पात्र हो जाते है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी कृषक की ऋण सीमा गत वर्ष रुपये 1 लाख थी तो वह इस वर्ष नवीनीकरण के बाद 10 प्रतिशत वृद्धि के पात्र होंगे। अपने खातों को नियमित रखने वाले कृषकों को ऋण का भुगतान करने पर तुरंत ही, सामान्यतः उसी दिन, पुनः आहरण की सुविधा प्राप्त होती है। बैंक के.सी.सी. धारकों को चैक बुक एवं एटीएम भी प्रदान करती है। वर्तमान में फसल ऋण खाते का नवीनीकरण किये जाने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित फसल ऋण माफी योजना में कृषकों की पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।
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