कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि प्रदाय नियम में आंशिक संशोधन

कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि आवेदक को देने के कार्यक्रम प्रदाय-समाधान एक दिवस के अंतर्गत चालू खसरा-खतौनी की प्रतिलिपि नागरिकों को देने के लिये नियमों में संशोधन किये गये हैं। 
    खसरा-खतौनी की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये आवेदक को जिला या तहसील में स्थित लोक सेवा केन्द्र, आई.टी. केन्द्र में आवेदन करना होगा। प्रतिलिपि की संख्या के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित दर पर राशि जमा कर नकल प्राप्त की जा सकेगी।  आवेदन के साथ प्रतिलिपि शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क देय नहीं होगा। आवेदक द्वारा भू-लेख पोर्टल (https://mpbhulekh.gov.in) पर यूजर आई.डी. बनाकर ऑनलाइन आवेदन किया जाकर प्रक्रिया पूर्ण कर अपनी आई.डी. पर डिजिटली साइन प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकेगी। 

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