कोलारस- कोलारस अनुविभाग के अंतर्गत आने बाले ग्राम लुकवासा में मैन रोड पर करीब एक दर्जन के आस-पास रेत, गिटटी, ईट, पत्थर के फडो का संचालन अबैध रूप से चल रहा है। जहां तक नियम की हम बात करें तो फड संचालन करने के लिए खनिज विभाग से लाईसेंस एवं फड से विकने बाली सामाग्री के लिए जीएसटी नम्बर का होना अनिवार्य है। किन्तु प्रशासनिक हीला हवाली के चलते फडो पर न तो कोई लाईसेंस है और न ही खरीदी गई सामाग्री की रॉयल्टी कुल मिला कर शासकीय भूमि में मैन रोड पर बिना रॉयल्टी, बिना जीएसटी नम्बर एवं बिना लाईसेंस के अबैध रूप से रेत एवं अन्य भवन निर्माण की समाग्री का कारोबार लुकवासा सहित कोलारस एवं बदरवास में खुलेआम जारी है। क्रेशरो से लेकर फड संचालको पर खनिज, राजस्व, वन, पुलिस विभाग द्वारा निरंतर सघन जांच न करने के कारण कोलारस से लेकर लुकवासा एवं बदरवास में नदी से निकलने बाली रेत का काला कारोबार अबैध रूप से जारी है।
क्रेशर संचालको द्वारा अबैध उत्खनन, फडो पर रेत के अबैध कारोबार पर प्रशासन की मेहरवानी
शासन द्वारा जमीन से निकलने बाली खनिज सम्पदा की निकासी, अनुमति के लिए अलग से खनिज विभाग का गठन किया गया जिसका कार्य पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने के लिए अति आवश्यक होने पर खनिज बेचने की अनुमति देने पर ही खनिज निकाले जा सकते है। किन्तु खनिज विभाग के पास संशाधनो एवं कर्मचारियो के अभाव के कारण खनिज विभाग समूचे जिले भर में कार्यवाही नही कर सकता इसके चलते राजस्व से निकलने बाली खजिन सम्पदा पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व विभाग, वन क्षेत्र से निकलने बाली खनिज सम्पदा पर रोक लगाने के लिए वन विभाग, नदी से रेत पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई इसके अलावा पत्थर सहित अन्य खनिज सम्पदा जिस भूमि मे ंसे निकलेगी उस विभाग को रोकने की जिम्मेदारी शासन द्वारा निर्धारित की गई किन्तु धरातल पर आकर देखा जाये तो खनिज विभाग कर्मचारियो के अभाव एवं सीमित संशाधनो के कारण नदी से निकलने बाली रेत पर रोक लगाने तक सीमित हो गया। जिसका लाभ अबैध रूप से क्रेशर संचालको से लेकर अबैध रूप से फडो का संचालन करने बाले लोग उठा रहे है कोलारस अनुविभााग में प्रति दिन करोडो रूपये की गिटटी एवं रेत का कारोबार अबैध निकासी करके के्रशर एवं फड संचालको द्वारा किया जा रहा है।
शासकी भूमि पर संचालित फड करते प्रति दिन लाखो की टैक्स चोरी
कोलारस अनुविभाग में कोलारस से लेकर लुकवासा, बदरवास में करीब आधा सैंकडा फडो का संचालन हो रहा है। प्रशासन द्वारा फड संचालको पर कार्यवाही न करने के कारण शासकीय भूमि में बिना रॉयल्टी के अबैध रूप से खजिन सम्पदा फड संचालको द्वारा क्रय विक्रय की जा रही है। जहां तक नियमो का सवाल है तो बिना लाईसेंस के फड का संचालन करना अबैध है। इसके अलावा बिना रॉयल्टी के कोई भी खनिज सम्पदा खरीदना गैर कानूनी एवं दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है यदि खनिज सम्पदा को बेचा जाता है तो उसे बेचने के लिए जीएसटी नम्बर का बिल ग्राहक को देना अनिवार्य है इसके अलावा जिस भूमि पर फड का संचालन किया जा रहा है वह भूमि निजी एवं व्यवसायिक होना अनिवार्य है। किन्तु प्रशासनिक अनदेखी के चलते इन नियमो को ठेंगा दिखाते हुये शासकीय भूमि पर अबैध रूप से खरीदी गई खनिज सम्पदा को सरेआम बेचा जा रहा है।
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