न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने टक्कर मारने वाले पिकअप गाड़ी के चालक को एक हजार रुपए अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है| अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा पाठक त्रिपाठी ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी की घटना दिनांक 4 अगस्त 2019 को फरियादी रामचंद्र यादव अपने गैस टैंकर को मांगरोल रोड किनारे अपनी साइड से खड़ा करके ढाबा पर चाय पी रहा था तभी गुना तरफ से एक पिकअप गाड़ी क्रमांक एमपी 11 जी 1976 का चालक राजेश परमार पिकअप गाड़ी को तेजी व लापरवाही पूर्वक चला कर लाया और मेरे खड़े गैस टैंकर पर टक्कर मार दी जिससे मेरी गाड़ी का पीछे का मडगार्ड टूट गया| घटना की रिपोर्ट थाना बदरवास में की गई| माननीय न्यायालय ने आरोपी की स्वीकारोक्ति पर ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई|
न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने टक्कर मारने वाले पिकअप गाड़ी के चालक को एक हजार रुपए अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है| अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा पाठक त्रिपाठी ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी की घटना दिनांक 4 अगस्त 2019 को फरियादी रामचंद्र यादव अपने गैस टैंकर को मांगरोल रोड किनारे अपनी साइड से खड़ा करके ढाबा पर चाय पी रहा था तभी गुना तरफ से एक पिकअप गाड़ी क्रमांक एमपी 11 जी 1976 का चालक राजेश परमार पिकअप गाड़ी को तेजी व लापरवाही पूर्वक चला कर लाया और मेरे खड़े गैस टैंकर पर टक्कर मार दी जिससे मेरी गाड़ी का पीछे का मडगार्ड टूट गया| घटना की रिपोर्ट थाना बदरवास में की गई| माननीय न्यायालय ने आरोपी की स्वीकारोक्ति पर ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई|
