छेड़छाड़ के आरोपी गण को एक-एक वर्ष कारावास व 700-700 का अर्थदंड


  न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने छेड़छाड़ के मामले में कल्ला लोधी  व रामपाल गुर्जर निवासीगण काजीखेड़ी प्रत्येक को एक 1 वर्ष सश्रम कारावास तथा सात सात सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया अभियोजन अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 6.10.2017 को फरियादी कान्वेंट स्कूल कोलारस में पढ़ा कर अपने घर राजापुरा पैदल जा रही थी तभी बाराखंबा मरघट खाने के पास आरोपी रामपाल व कल्ला लोधी ने दीपू सरदार के साथ मिलकर बुरी नियत से उसकी छेड़छाड़ की थी जिसकी रिपोर्ट फरियादियों ने थाना कोलारस में की थी उक्त मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उक्त सजा दी है शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुनील त्रिपाठी के द्वारा की गई

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने

संपर्क फ़ॉर्म