न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने बिना बीमा व लाइसेंस के वाहन चालक के द्वारा एक्सीडेंट करने पर एवं वाहन मालिक के द्वारा जानबूझकर बिना बीमा व लाइसेंस के वाहन चलवाने पर 1000-1000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है| अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा पाठक त्रिपाठी ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी कि घटना दिनांक 28 अप्रैल 2019 को फरियादी संजू व उसके भाई प्रेम सिंह व भाभी लीलाबाई मोटरसाइकिल से अपने घर सिद्ध पुरा से बदरवास बाजार करने आ रहे थे| जैसे ही बारई की पुलिया के पास आए तभी बदरवास तरफ से आ रहे मोटर साइकिल चालक ने तेजी व लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चलाकर टक्कर मार दी जिससे भाभी लीलाबाई जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई| चालक का पीछा करके उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विजेंद्र सिंह निवासी खनियाधाना का होना बताया| न्यायालय द्वारा वाहन चालक विजेंद्र सिंह तथा वाहन मालिक देवी सिंह की स्वीकारोक्ति पर 1000-1000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई तथा आहत को ₹2000 प्रति कर (मुआवजा) देने का आदेश किया|
न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने बिना बीमा व लाइसेंस के वाहन चालक के द्वारा एक्सीडेंट करने पर एवं वाहन मालिक के द्वारा जानबूझकर बिना बीमा व लाइसेंस के वाहन चलवाने पर 1000-1000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है| अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा पाठक त्रिपाठी ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी कि घटना दिनांक 28 अप्रैल 2019 को फरियादी संजू व उसके भाई प्रेम सिंह व भाभी लीलाबाई मोटरसाइकिल से अपने घर सिद्ध पुरा से बदरवास बाजार करने आ रहे थे| जैसे ही बारई की पुलिया के पास आए तभी बदरवास तरफ से आ रहे मोटर साइकिल चालक ने तेजी व लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चलाकर टक्कर मार दी जिससे भाभी लीलाबाई जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई| चालक का पीछा करके उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विजेंद्र सिंह निवासी खनियाधाना का होना बताया| न्यायालय द्वारा वाहन चालक विजेंद्र सिंह तथा वाहन मालिक देवी सिंह की स्वीकारोक्ति पर 1000-1000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई तथा आहत को ₹2000 प्रति कर (मुआवजा) देने का आदेश किया|
