प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराएँ

अंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत लघु व्यापारियों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना इसी वर्ष लागू की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही अपना पंजीयन करा सकते है।  
    योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लघु व्यापारी अपना नामांकन आयु के अनुसार निर्धारित अंशदान 55 रूपए से 200 रूपए तक प्रतिमाह जमा करा सकते हैं। उन्हें 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 3 हजार रूपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में लाभ मिलेगा। इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए प्रथम किस्त नगद कॉमन सर्विस सेंटर पर जमा कर अपना पंजीयन कराए। साथ ही योजना के संबंध में अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कॉमन सर्विस सेंटर और श्रम विभाग से संपर्क कर सकते है।

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