राशन उपभोक्ताओं को उपलब्ध हुई अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा

आधार आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन दुकानों में उपभोक्ताओं को अंतर्राज्यीय पोर्टेविलिटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ता किसी भी उचित मूल्य की दुकान में जाकर आधार कार्ड उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को दिखाकर अपनी पात्रतानुसार राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है।
    किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर जिला आपूर्ति अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक आयुक्त सहकारिता, तहसीलदार, सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को अवगत कराकर समस्या का निराकरण कराया जा सकता है।

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