शिवपुरी जिले से आधा दर्जन से भी अधिक सब इंस्पेक्टरो के जिले से बाहर हुए स्थानांतरण, इतनी ही संख्या में नए आए - Shivpuri


मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2026 और उसमें किए गए नवीनतम संशोधनों की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है। इसे प्रशासनिक सुगमता के लिए दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है।

भाग 1: नीति के मुख्य स्तंभ और प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)
1. स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों का पृथक्करण (Bifurcation of Transfers):
नया नियम: अब स्वैच्छिक (Voluntary) और आपसी (Mutual) तबादलों को प्रशासनिक (Administrative) तबादलों के कोटे से अलग रखा जाएगा।

उद्देश्य: पहले ये दोनों 50-50 के अनुपात में एक ही कोटे में होते थे। अब इन्हें अलग करने से सरकार प्रशासनिक मजबूती के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक प्रशासनिक तबादले कर सकेगी।

2. स्वैच्छिक आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता (Priority to Voluntary Applications):
कर्मचारियों की सुविधा के लिए उनके स्वयं के अनुरोध पर किए गए आवेदनों का निराकरण गुण-दोष (Merit) के आधार पर सबसे पहले किया जाएगा।
इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता (Productivity) बढ़ेगी और सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ (Administrative Expense) नहीं पड़ेगा।

3. राजनीतिक हस्तक्षेप और 'थोकबंद' सिफारिशों पर लगाम (Check on Political Interference):
मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा दी जाने वाली बड़ी संख्या में सिफारिशों (Bulk Recommendations) के लिए नए पैरामीटर तय किए गए हैं।
पक्षपात और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसी सिफारिशों की गहन पड़ताल (Scrutiny) की जाएगी।

भाग 2: प्रक्रिया, विशेष प्रतिबंध और नवीनतम संशोधन (Process & Latest Amendment)

4. डिजिटल गवर्नेंस और फीडबैक (100% Online Process): स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया को 100% ऑनलाइन कर दिया गया है; ऑफलाइन आवेदनों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

एक 'फीडबैक सिस्टम' भी शुरू किया गया है ताकि कर्मचारी प्रक्रिया में होने वाली समस्याओं या भ्रष्टाचार की शिकायत सीधे शासन से कर सकें।

5. विभाग-विशिष्ट नियम और जनगणना ड्यूटी (Specific Departmental Rules): स्कूल शिक्षा विभाग: इस विभाग के विशाल कैडर को देखते हुए इसके लिए एक स्वतंत्र और अलग पॉलिसी लागू की जाएगी।

जनगणना रोक: जिन कर्मचारियों की ड्यूटी मार्च 2027 तक जनगणना शाखा (Census Branch) में लगी है, उनके स्थानांतरण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

6. अधिकारों का विकेंद्रीकरण (Decentralization of Authority): तृतीय और चतुर्थ श्रेणी: जिले के भीतर तबादलों का अधिकार प्रभारी मंत्रियों और कलेक्टरों के पास होगा।
प्रथम श्रेणी: राजपत्रित अधिकारियों के तबादलों के लिए मुख्यमंत्री (CM) का अनुमोदन अनिवार्य है।

बार-बार ट्रांसफर पर रोक: यदि किसी कर्मचारी का तबादला पिछले 1 वर्ष के भीतर हुआ है, तो सामान्य स्थितियों में उसका पुनः तबादला नहीं होगा।

7. सबसे महत्वपूर्ण: नवीनतम संशोधन (Latest Amendment/Corrigendum 22 May 2026)
मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 मई 2026 को एक शुद्धि पत्र (Corrigendum) जारी किया गया है जो स्थानांतरण की समय-सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव/सुधार करता है :-

तारीख में सुधार :- पूर्व में टंकण त्रुटि (Typing Error) के कारण स्थानांतरण की अवधि '2016' अंकित हो गई थी। अब राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया 01 जून 2026 से 15 जून 2026 तक संचालित की जाएगी। 

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