जयपुर. पनियाला थाना इलाके में साढ़े 16 साल की छात्रा को परेशान कर अश्लील हरकतें करने के मामले में अभियुक्त पनियाला निवासी दीपक बलाई को अदालत ने 5 साल सजा दी है। पोक्सो मामलों की विशेष अदालत, जयपुर जिला न्यायाधीश दलीप सिंह ने कहा कि अभियुक्त ने नैतिकता की सारी सीमाओं को पार करते हुए अपराध किया। अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
जुलाई 2018 में दी थी रिपोर्ट
मामले के संबंध में पीडि़ता ने 2 जुलाई 2018 में पनियाला थानाधिकारी और 19 जुलाई को पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण को रिपोर्ट दी थी, लेकिन उसकी एफआइआर दर्ज नहीं की गई। 21 जुलाई को पीडि़ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटपूतली के समक्ष इस्तगासा दायर किया लेकिन पीडि़ता के नाबालिग होने के कारण परिवाद उसे वापस लौटा दिया।
अगस्त 2018 में दिया परिवाद
पीडि़ता ने 18 अगस्त, 2018 को पोक्सो कोर्ट जयपुर में परिवाद दायर किया। कोर्ट ने धारा 202 सीआरपीसी में पुलिस से रिपोर्ट तलब की। 29 सितम्बर को जांच रिपोर्ट आई। 3 नवम्बर को पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त दीपक के खिलाफ आइपीसी की धारा 341, 323, 354 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 प्रसंज्ञान लेकर तलब किया था। अदालत में स्पेशल पीपी ओम प्रकाश माथुर ने 8 गवाहों के बयान करवाए। ट्रायल के दौरान अभियुक्त के शराब पीकर आए दिन परेशान करने तथा अश्लील शब्द बोलने के साक्ष्य सामने आए। छात्रा का कहना था कि दीपक रास्ते में छेड़छाड़ करता था। भद्दे इशारे करता था तथा गंदा बोलता था। एक जुलाई को पानी भरने गई तो हाथ पकड़ा और गंदी हरकतें की थीं। इससे पूर्व 25 मार्च को भी उसने छेड़छाड़ की थी।